*⚠️ हितकारी निधि कटौती के संबंध में :-*
*वेतन दिसंबर 2024*
1. हितकारी निधि अनिवार्य कटौती है।
2. हितकारी निधि शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों पर लागू है।
3. हितकारी निधि माध्यमिक /प्रारंभिक शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों पर लागू है।
4. हितकारी निधि राजपत्रित अधिकारियों जो 500 ओर अराजपत्रित के 250 कटौती होती।
5. प्रोबेशन काल कार्मिक का भी हितकारी निधि कटौती होगी
6. शिक्षा में अन्य विभाग के कार्यरत कार्मिकों की हितकारी निधि कटौती नहीं होगी।
7. शिक्षा विभाग में संविदा नियम 2022 के तहत नियुक्त/कार्यरत कार्मिको की हितकारी निधि की कटौती नही होगी।
8. किसी कारणवश बिल से कटौती नहीं होने पर डिमांड ड्राफ्ट *अध्यक्ष हितकारी निधि* माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर भेजनी होगी।
9. बिल ओर डिमांड ड्राफ्ट दोनों तरह से राशि जमा नहीं होने पर उक्त निधि का किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा जिस की समस्त जिम्मेवारी कार्मिक/डीडीओ की होगी।
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*👑 श्री नरेंद्र सिंह सालासर, AAO DEO (HQ) Sec Churu*
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