भारत का वार्षिक बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार के अनुमानित आय-व्यय का विवरण होता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर वित्त मंत्री इसे लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, जो संसद की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है।