राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
स्थापना:
12 अक्टूबर, 1993 को स्थापित किया गया।
यह एक सांविधिक (गैर-संवैधानिक) आयोग है।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act) 28 सितंबर, 1993 को लागू हुआ।
मानवाधिकार की परिभाषा:
धारा 2(1)(घ): मानवाधिकारों को परिभाषित करती है।
---
संरचना (1+5):
अध्यक्ष:
सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
एक सदस्य:
सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
एक सदस्य:
उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
तीन सदस्य:
मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेषज्ञ, जिनमें से कम से कम एक महिला हो।
अन्य पदेन सदस्य:
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
अनुसूचित जाति आयोग।
अनुसूचित जनजाति आयोग।
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
राष्ट्रीय महिला आयोग।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।
कार्यकाल:
03 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (धारा 6)।
---
प्रमुख बिंदु:
1. पहले अध्यक्ष:
श्री रंगनाथ मिश्र।
2. एकमात्र कार्यवाहक महिला अध्यक्ष:
श्रीमती विजया भारती।
3. सदस्य:
सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी NHRC की सदस्य रही हैं।
---
नियुक्ति:
धारा 4: राष्ट्रपति द्वारा।
सिफारिश समिति के सदस्य:
1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)।
2. केंद्रीय गृहमंत्री।
3. लोकसभा में विपक्ष का नेता।
4. राज्यसभा में विपक्ष का नेता।
5. राज्यसभा का उपसभापति।
---
इस्तीफा और हटाना:
इस्तीफा: राष्ट्रपति को (धारा 5)।
पद से हटाना: सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा (धारा 5)।
---
महत्वपूर्ण प्रावधान:
1. धारा 12:
आयोग के कार्यों का विवरण।
2. धारा 13:
जाँच से संबंधित शक्तियाँ।
3. धारा 17:
शिकायतों की जाँच।
4. धारा 18:
जाँच के दौरान और पश्चात कार्रवाई।
5. धारा 20:
वार्षिक और विशेष रिपोर्ट।
6. राज्य मानव अधिकार आयोग:
धारा 21 से 29 तक प्रावधान।
सीमाएँ:
एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जाँच NHRC नहीं कर सकता।
स्थापना:
12 अक्टूबर, 1993 को स्थापित किया गया।
यह एक सांविधिक (गैर-संवैधानिक) आयोग है।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act) 28 सितंबर, 1993 को लागू हुआ।
मानवाधिकार की परिभाषा:
धारा 2(1)(घ): मानवाधिकारों को परिभाषित करती है।
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संरचना (1+5):
अध्यक्ष:
सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
एक सदस्य:
सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
एक सदस्य:
उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
तीन सदस्य:
मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेषज्ञ, जिनमें से कम से कम एक महिला हो।
अन्य पदेन सदस्य:
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
अनुसूचित जाति आयोग।
अनुसूचित जनजाति आयोग।
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
राष्ट्रीय महिला आयोग।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।
कार्यकाल:
03 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (धारा 6)।
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प्रमुख बिंदु:
1. पहले अध्यक्ष:
श्री रंगनाथ मिश्र।
2. एकमात्र कार्यवाहक महिला अध्यक्ष:
श्रीमती विजया भारती।
3. सदस्य:
सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी NHRC की सदस्य रही हैं।
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नियुक्ति:
धारा 4: राष्ट्रपति द्वारा।
सिफारिश समिति के सदस्य:
1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)।
2. केंद्रीय गृहमंत्री।
3. लोकसभा में विपक्ष का नेता।
4. राज्यसभा में विपक्ष का नेता।
5. राज्यसभा का उपसभापति।
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इस्तीफा और हटाना:
इस्तीफा: राष्ट्रपति को (धारा 5)।
पद से हटाना: सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा (धारा 5)।
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महत्वपूर्ण प्रावधान:
1. धारा 12:
आयोग के कार्यों का विवरण।
2. धारा 13:
जाँच से संबंधित शक्तियाँ।
3. धारा 17:
शिकायतों की जाँच।
4. धारा 18:
जाँच के दौरान और पश्चात कार्रवाई।
5. धारा 20:
वार्षिक और विशेष रिपोर्ट।
6. राज्य मानव अधिकार आयोग:
धारा 21 से 29 तक प्रावधान।
सीमाएँ:
एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जाँच NHRC नहीं कर सकता।