पत्नी को खाना बनाना नहीं आना क्रूरता नहीं: हाईकोर्ट ने खारिज की शख्स की तलाक की अर्ज़ी
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी को खाना बनाना नहीं आता, उसका माता-पिता से अत्यधिक जुड़ाव है या वह अपने पति से अशिष्ट ढंग से पेश आती है तो यह क्रूरता नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी चंडीगढ़ के शख्स द्वारा क्रूरता के आधार पर दायर की गई तलाक की अर्ज़ी के दौरान की।
@hindustan_news
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी को खाना बनाना नहीं आता, उसका माता-पिता से अत्यधिक जुड़ाव है या वह अपने पति से अशिष्ट ढंग से पेश आती है तो यह क्रूरता नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी चंडीगढ़ के शख्स द्वारा क्रूरता के आधार पर दायर की गई तलाक की अर्ज़ी के दौरान की।
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