आधुनिक राजस्थान के गठन से पहले की रियासतों ने पंचायतीराज सम्बन्धी कानून बनाए :-
जोधपुर, बीकानेर (1928),
जयपुर (1938),
सिरोही (1943),
भरतपुर (1944),
उदयपुर और करौली (1949)
पंचायतीराज अध्यादेश 1948
पंचायतीराज विभाग 1949
पंचायतीराज अधिनियम 1953
(लागू = 1 जनवरी 1954)
राजस्थान पंचायत समिति ओर जिला परिषद नगर अधिनियम= 1959
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम = 1959
राजस्थान पंचायती राज कानून 1996
पंचायती राज विभाग का नाम बदला :-
(एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग= 1979
राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग= 1999)
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम = 1994
राजस्थान पंचायतीराज नियम = 1996
राजस्थान पंचायतीराज ( उपबंध का अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने में उपांतरण) अधिनियम( पेसा अधिनियम) - 1999
राजस्थान पंचायतीराज ( उपबंध का SC क्षेत्र में लागू होने में उपांतरण) नियम( पेसा नियम) = 2011
पेसा नियम 2011:—
(1)ग्रामसभा की संयुक्त बैठक = ग्रामसभा की कुल सदस्य संख्या का 5% या 10 सदस्य जो भी कम हो
अध्यक्ष = सरपंच
(2) ग्रामसभा की विशेष बैठक = ग्रामसभा की कुल सदस्य संख्या का 5% या 25 सदस्य जो भी अधिक हो सचिव को लिखित सूचना देने पर
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अध्यक्ष जिला प्रमुख को बनाया-
30 जनवरी 1999
जिला ग्रामीण विकास अभिकरणो का जिला परिषद में विलय-
1 sep 2003
पंचायत प्रशिक्षण केंद्र:-—
मंडोर
डूंगरपुर
अजमेर
पटवारी प्रशिक्षण केंद्र :—
टोंक
देवखेडा (अलवर)
कोटा
देबारी( उदयपुर )
जोधपुर
गजसिंहपूरा (गंगानगर )
नगरपालिकाएं :—
प्रथम नगरपालिका 1864 माउंट आबू
1866 अजमेर
1867 ब्यावर
1869 जयपुर
जोधपुर, बीकानेर (1928),
जयपुर (1938),
सिरोही (1943),
भरतपुर (1944),
उदयपुर और करौली (1949)
पंचायतीराज अध्यादेश 1948
पंचायतीराज विभाग 1949
पंचायतीराज अधिनियम 1953
(लागू = 1 जनवरी 1954)
राजस्थान पंचायत समिति ओर जिला परिषद नगर अधिनियम= 1959
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम = 1959
राजस्थान पंचायती राज कानून 1996
पंचायती राज विभाग का नाम बदला :-
(एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग= 1979
राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग= 1999)
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम = 1994
राजस्थान पंचायतीराज नियम = 1996
राजस्थान पंचायतीराज ( उपबंध का अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने में उपांतरण) अधिनियम( पेसा अधिनियम) - 1999
राजस्थान पंचायतीराज ( उपबंध का SC क्षेत्र में लागू होने में उपांतरण) नियम( पेसा नियम) = 2011
पेसा नियम 2011:—
(1)ग्रामसभा की संयुक्त बैठक = ग्रामसभा की कुल सदस्य संख्या का 5% या 10 सदस्य जो भी कम हो
अध्यक्ष = सरपंच
(2) ग्रामसभा की विशेष बैठक = ग्रामसभा की कुल सदस्य संख्या का 5% या 25 सदस्य जो भी अधिक हो सचिव को लिखित सूचना देने पर
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अध्यक्ष जिला प्रमुख को बनाया-
30 जनवरी 1999
जिला ग्रामीण विकास अभिकरणो का जिला परिषद में विलय-
1 sep 2003
पंचायत प्रशिक्षण केंद्र:-—
मंडोर
डूंगरपुर
अजमेर
पटवारी प्रशिक्षण केंद्र :—
टोंक
देवखेडा (अलवर)
कोटा
देबारी( उदयपुर )
जोधपुर
गजसिंहपूरा (गंगानगर )
नगरपालिकाएं :—
प्रथम नगरपालिका 1864 माउंट आबू
1866 अजमेर
1867 ब्यावर
1869 जयपुर