🔳कुछ राज्यों के नए राज्यपाल
🔳भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद ✨अनुच्छेद 153: हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा
✨अनुच्छेद 154: राज्यपाल, राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है
✨अनुच्छेद 156: राज्यपाल, राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहता है
✨अनुच्छेद 158: राज्यपाल के पद के लिए शर्तें.
✨अनुच्छेद 160: कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कामों का निर्वहन
✨अनुच्छेद 163: राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख के रूप में मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है
✨अनुच्छेद 164: मंत्रियों से जुड़े कुछ और प्रावधान
✨अनुच्छेद 165: राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है
✨अनुच्छेद 159: राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
🔳राज्यपाल से संबंधित अन्य तथ्य:✨राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र लिखकर पद से इस्तीफ़ा दे सकता है।
✨राज्यपाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है।
✨अनुच्छेद 254(2) के तहत, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।
By❤️@Current_Affairs_Manthan