📝 GST COUNCIL की 55वीं बैठक आज राजस्थान में संपन्न हुई।
🔰GST COUNCIL
GST परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
इसके द्वारा संघ एवं राज्य की सरकारों की सिफारिशें की जाती है।
GST काउंसिल में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल 33 सदस्य हैं-
✅2 सदस्य संघ सरकार के
( वित्त मंत्री अध्यक्ष एवं वित्त राज्य मंत्री सदस्य)
✅28 सदस्य राज्यों से
( सभी राज्यों के वित्त मंत्री)
✅3 सदस्य विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेशों से
( जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी से)
🔰GST COUNCIL में निर्णय सामान्यतः आम सहमति के आधार पर लिए जाते है।
हालाँकि, जहाँ कोई प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है, वहाँ केंद्र सरकार के वोट का उस बैठक में डाले गए कुल वोटों के एक-तिहाई के बराबर महत्व होगा, सभी राज्य सरकारों के वोटों का उस बैठक में डाले गए कुल वोटों के दो-तिहाई के बराबर महत्व होगा और प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जाएगा जब प्रस्ताव के पक्ष में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कुल भारित वोट तीन-चौथाई के बराबर या उससे अधिक होंगे।
🔰GST काउंसिल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान-
इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार स्थापित किया गया था।
GST काउंसिल, अनुच्छेद 279 के अनुसार, "GST से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिये है,जैसे- वस्तुओं और सेवाओं पर GST, मॉडल GST कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है"
🔰GST COUNCIL
GST परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
इसके द्वारा संघ एवं राज्य की सरकारों की सिफारिशें की जाती है।
GST काउंसिल में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल 33 सदस्य हैं-
✅2 सदस्य संघ सरकार के
( वित्त मंत्री अध्यक्ष एवं वित्त राज्य मंत्री सदस्य)
✅28 सदस्य राज्यों से
( सभी राज्यों के वित्त मंत्री)
✅3 सदस्य विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेशों से
( जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी से)
🔰GST COUNCIL में निर्णय सामान्यतः आम सहमति के आधार पर लिए जाते है।
हालाँकि, जहाँ कोई प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है, वहाँ केंद्र सरकार के वोट का उस बैठक में डाले गए कुल वोटों के एक-तिहाई के बराबर महत्व होगा, सभी राज्य सरकारों के वोटों का उस बैठक में डाले गए कुल वोटों के दो-तिहाई के बराबर महत्व होगा और प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जाएगा जब प्रस्ताव के पक्ष में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कुल भारित वोट तीन-चौथाई के बराबर या उससे अधिक होंगे।
🔰GST काउंसिल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान-
इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार स्थापित किया गया था।
GST काउंसिल, अनुच्छेद 279 के अनुसार, "GST से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिये है,जैसे- वस्तुओं और सेवाओं पर GST, मॉडल GST कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है"